सुप्रीम कोर्ट: गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करने की 24 घंटे की समय सीमा वास्तविक हिरासत से शुरू होती है
नई दिल्ली, नवंबर 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की संवैधानिक 24 घंटे की समय सीमा















